प्रदेश में 25 जून से इन्टीग्रेटेड माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू: जिलाधिकारी
बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद के उप खनिजो का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल updgm.in पर आनलाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि प्रदेश में 25 जून से इन्टीग्रेटेड माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू हो गया है। पूर्व में जारी किए गये पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले ट्रान्पोर्टर/परिवहनकर्ताओं को दुबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है।
उन्होने बताया कि अवैध उप खनिज के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पंजीकृत वाहनों पर आर0एफ0आई0डी0 (यू0एच0एफ0) टैग लगाने की व्यवस्था लागू की गयी है। टैग www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से आनलाईन भुगतान कर खरीदा जा सकता है। इस संबंध में कोई भी जानकारी हेल्प डेस्क नम्बर-8800191126 से प्राप्त की जा सकती है।
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