पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिको के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाए संचालित : जिलाधिकारी

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पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिको के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाए संचालित : जिलाधिकारी

 

बस्तीI उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की ओर से पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिको के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाए संचालित की है। इनमें कार्यरत श्रमिक जिनका मासिक वेतन (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) मिलाकर रू0 15000 से अधिक न हो, श्रम विभाग में सम्पर्क कर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है।
उन्होेने बताया कि डाॅ0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के तहत लाभ श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को डिग्री पाठ्यक्रम बी.टेक., एम.टेक., बी.सी.ए., एम.सी.ए., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. अथवा अन्य तकनीकी डिग्री के लिए क्रमशः रूपया 10 हजार। डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पालीटेक्निक, पी.जी.डी.एम. अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स हेतु रूपया 08 हजार एवं सार्टीफिकेट पाठ्यक्रम आई.टी.आई. अथवा अन्य सार्टीफिकेट कोर्स हेतु रूपया 05 हजार की धनराशि दी जायेगी।
उन्होने बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों जिनके द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/परास्नातक (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि) का अंक पत्र स्नातक/परास्नातक के अन्तिम वर्ष में 60 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वालों को रूपया 03 हजार तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को रूपया 05 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेंगी।
उन्होने बताया कि ज्योतिबा फूले कन्यादान योजनान्तर्गत कन्या के विवाह से निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल 02 पुत्रियों के विवाह के लिए देय होंगा तथा कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
उन्होने बताया कि राजा हरिशचन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमिक के मृत्यु की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना में आर्थिक सहायता हेतु श्रमिक के पति/पत्नी अथवा आश्रित पुत्र/अविवाहित पुत्री, श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता/पिता को रूपया 15 हजार धनराशि दी जायेंगी।
उन्होने बताया कि दत्तोपन्त ठेगड़ी मृतक अन्त्येष्ठि सहायता योजना में श्रमिक के मृत्यु की तिथि से 01 माह (30 दिन) के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना में आर्थिक सहायता श्रमिक के पति/पत्नी अथवा आश्रित पुत्र/विवाहित पुत्री, श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता/पिता को रूपया 05 हजार की धनराशि दी जायेंगी।
उन्होने बताया कि उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनान्तर्गत पात्रता के अनुसार पहले ही अपना आवेदन पत्र श्रम कल्याण परिषद के वेबसाइट skpuplabour.in पर आनलाइन लोड कराकर दिनाॅक 31.12.2020 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

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