दुबौलिया में स्वच्छता साक्षरता संगोष्ठी का हुआ आयोजन

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दुबौलिया में स्वच्छता साक्षरता संगोष्ठी का हुआ आयोजन

 

दुबाैलिया। दुबौलिया में स्वच्छता साक्षरता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण विकास के लिए तमाम प्रकार योजनाओं से जुड़े लोगों को बचत एवं ऋण लेने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी ग्राम प्रधान महिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई।

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मनीष कुमार डीडीएम नावार्ड बस्ती/संतकबीर नगर ने कहा कि स्वच्छता को हम सभी ग्रामीणों के व्यवहारिक बदलाव लाने के साथ पानी और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी की जागरूकता जरुरी है। राम ललित यादव निदेशक ग्रामीण विकास सेवा समिति ने ग्रामीणों को विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए जानकरी देतें हुए कि लाभार्थियों का डेटा एकत्र कर डाटा बेस बनाना, वांस उत्पादों के लिए क्रेडिट मॉडल और संस्था गत श्रृण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधान संघ अध्यक्ष अनिल सिंह स्वच्छता के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी।संगोष्ठी का संचालन धमेंन्द्र प्रताप सिंह ने किया।

इस मौके पर प्रधान संघ अनिल सिंह,पंकज, चन्दन शर्मा, यशवन्त सिंह, नीरज गुप्ता,घनश्याम गुप्ता,सरदार अहमद,छोटेलाल,पुद्दन सोनकर,अभय प्रताप सिंह सहित लोग मौजूद रहे।

 

विकास खंड मुख्यालय पर होगा मतदान, 1998 मतदाता करेंगे वोट

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन

बस्ती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी एक दिसम्बर को होने वाले मतदान में जिले के कुल 1998 मतदाता मतदान करेंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खण्ड मुख्यालय को मतदान केन्द्र बनाया गया है, जिसमें इस मतदान क्षेत्र के मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि रामनगर ब्लाक में 110, रूधौली में 173, सल्टौआ गोपालपुर में 86, सांउघाट में 151, गौर में 146, परसरामपुर में 115, विक्रमजोत में 82, हर्रैया में 90, बस्ती ब्लाक में 166, कप्तानगंज में 289, बहादुरपुर मे 151, बनकटी तथा कुदरहा में 80-80 तथा नगर पालिका परिषद बस्ती में 279 मतदाता अपना वोट डालेंगे। इस निर्वाचन में केवल शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं का नियुक्ति पत्र प्रारूप दस में निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर कराकर जमा कराया जाएगा। अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र उम्मीदवार के हस्ताक्षर से जारी होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता कोई सरकारी, अर्धसरकारी कर्मचारी एवं लोकल बाडी का प्राधिकारी जैसे प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर अथवा डिप्टी मेयर नहीं हो सकता।

जिलाधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओ को पास जारी करेंगे। कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता को जारी होने वाले मतपत्र की क्रम संख्या नोट नही करेगा। मतदान प्रक्रिया में सहयोग न करने पर अभिकर्ता को मतदान केन्द्र से बाहर भी किया जा सकता है। बताया कि पीठासीन अधिकारी सभी अभिकर्ताओं को मतपत्र का पहला और अन्तिम क्रमांक दिखाएंगे। साथ ही मतदाता सूची भी दिखाएंगे। मतदान से पूर्व मतपेटिका खोल कर भी दिखाया जाएगा।

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