किसानों की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ
बस्ती। जिले में किसानों की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत पीड़ित परिवार को 05 लाख रूपये दिये जायेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि दोनों हाथ या दोनो पैर या दोनो आॅख, एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर भी 05 लाख रूपये की सहायता दी जायेंगी।
उन्होने बताया कि एक हाथ या एक पैर या एक आॅख, स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर सहायता राशि 2.50 लाख रूपये दी जायेंगी। स्थायी दिव्यांगत 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर 1.25 लाख रूपये दिये जायेंगे।
उन्होने बताया कि कृषक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका नाम खतौनी में दर्ज होना चाहिए। भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई कर खेती करते है भी पात्र होंगे। किसान की मृत्यु या दिव्यांगता यदि आत्महत्या या आपराधिक कृत्य के समय होती है तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
उन्होने बताया कि आग लगने, बाढ, बिजली गिरने, करन्ट लगने, साॅप काटने, जानवर के आक्रमण, समुद्र, नदी, तालाब, पोखर, कुॅआ मे डूबने, आॅधी-तूफान, वृक्ष से गिरने या दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान अन्य मार्ग से दुर्घटना, भू-स्खलन, भूकम्प, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने पर इस आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
उन्होने बताया कि किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र विधिक वारिष प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। दिव्यांगता की दशा में जनपद के सीएमओ का प्रमाण पत्र मान्य होगा। साॅप या अन्य विषैले जीव-जन्तु के काटने पर मृत्यु होने पर पोस्टमाटम रिपोर्ट लगाना होगा।
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